समान रोजगार अवसर अधिनियम (Equal Employment Opportunity Act) विभिन्न कानूनों का एक समूह है जो कार्यस्थल पर भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए हैं। मुख्य कानून जो इस क्षेत्र में लागू होते हैं, वह 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम (Civil Rights Act of 1964), अनुभाग 7 (Title VII) है, जो जाति, रंग, धर्म, लिंग या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को रोकता है। समय के साथ, यह कानून और भी संशोधित और विस्तारित हुआ है ताकि अन्य प्रकार के भेदभाव को भी शामिल किया जा सके।
कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम और प्रावधान जो समान रोजगार अवसर से संबंधित हैं, वे निम्नलिखित हैं:
- 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम (Title VII) – यह कानून कार्यस्थल में जाति, रंग, धर्म, लिंग, या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
- समान वेतन अधिनियम (Equal Pay Act) 1963 – यह कानून पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- आयु भेदभाव विरोधी अधिनियम (Age Discrimination in Employment Act – ADEA) 1967 – यह अधिनियम 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को आयु के आधार पर रोजगार में भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है।
- अमेरिकियों के लिए विकलांगता अधिनियम (Americans with Disabilities Act – ADA) 1990 – यह विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को रोकता है और कार्यस्थल पर उचित समायोजन की आवश्यकता को निर्धारित करता है।
- कार्यकारी आदेश 11246 (Executive Order 11246) – यह आदेश संघीय ठेकेदारों से अपेक्षाएँ करता है कि वे सुनिश्चित करें कि रोजगार में जाति, रंग, धर्म, लिंग, या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव न हो।
समान रोजगार अवसर आयोग (EEOC) इन कानूनों को लागू करता है और यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसे कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो वह EEOC में शिकायत दर्ज कर सकता है।
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